HSN / SAC कोड के GST में उपयोग के नियम
जी.एस.टी. की उद्घोषणा के बाद कई व्यापारियों का सोचना था कि आखिर इसका एच.एस.एन और एस.ऐ.सी कोडस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान कई सारे उत्पादों का लेन-देन होता है, कई सारी सेवाएँ हम अपने नज़दीकी राज्यों को प्रस्तावित करते हैं, परन्तु व्यापार के लिए यह ज़रूरी है कि सभी उत्पादों और सेवाओं के बारे में हम समान रूप से समझें और सार्वजनिक नाम से जाने, फिर भले ही हम किसी भी देश या राज्य से क्यों न हों. इस तरह कि व्यापारिक समानता लाने के लिए एच.एस.एन और एस.ऐ.सी कोडस को बनाया गया.
एच.एस.एन से अभिप्राय है, हॉर्मोनीज़ेड सिस्टम ऑफ़ नोमेनक्लेचर, इसे वर्ल्ड कस्टम्स आर्गेनाइजेशन ने इस दृष्टिकोण से बनाया कि इस प्रणाली के अनुसार हम सभी उत्पादों को व्यवस्थित और तार्किक रूप से वर्गीकृत कर सकें. भारत में हम एच.एस.एन प्रणाली का उपयोग १९८६ से कर रहे हैं और ये वर्गीकरण उत्पादकों के लिए काफी कारगार रहा है. इसके अनुसार २०० देशों के ९८% उत्पादों का कोड तय किया गया है, जिसके अनुरुप ५००० से अधिक उत्पादों का एच.एस.एन कोड निर्धारित किया गया है, जो कि दुनिया भर में स्वीकृत है. जी एस टी की घोषणा के पहले यह एच.एस.एन कोड छः अंकों का होता था और हर दो अंकों का संयोजन एक अलग व्यापक वर्ग को दर्शाता था. अब यह कोड ८ अंकों का हो चुका है, आगे के दो अंक राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या राज्यों के मध्य के व्यापार को दर्शाता है, बाकी अंकों का वर्गीकरण पहले जैसा ही है.
यह एच.एस.एन कोड का काफी विस्तृत विवरण है. अंतरराष्ट्रीय एच.एस.एन कोड के समान ही, हम अपने नज़दीकी राज्यों को जो सेवाएँ प्रदान करते हैं, उसके लिए भारत में व्यापत सेवाओं के लिए सर्विस एकाउंटिंग कोड (एस.ऐ.सी) निर्धारित किया है. जी.एस.टी. के अंतर्गत सभी सेवाओं पर १५% का समान राष्ट्रीय कर लगाया गया है और कुछ सेवाओं को छोड़, बाकी सभी करों को निष्कासित कर दिया गया है. एस.ऐ.सी कोड भी जी.एस.टी. के पहले से चला आ रहा है, परन्तु जी.एस.टी. के अंतर्गत उत्पाद और सेवाएँ दोनों आती हैं, इस कारण से अब यह कर दोनों के लिए समान है और जी.एस.टी. के शासन के अंतर्गत यह एस.ऐ.सी और एच.एस.एन कोड के नियम कुछ इस प्रकार से हैं:
- एच.एस.एन और एस.ऐ.सी कोडस के लिए सरकार ने छोटे व्यापारियों को छूट दी है. जिनका वार्षिक कारोबार ₹ १.५० करोड़ से कम का है, उनके लिए एच.एस.एन कोड का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है.
- वो करदाता जिनका वार्षिक कारोबार ₹ १.५ करोड़ से ऊपर हो, लेकिन ₹ ५.० करोड़ से कम हो, उन्हें अपने जी.एस.टी. बिल में केवल एच.एस.एन कोड के दो अंकों का उल्लेख करना है.
- वे करदाता जिनका कारोबार ₹ ५ करोड़ से कम हो, उन्हें अपने जी.एस.टी. बिल में केवल एच.एस.एन कोड के चार अंकों का उल्लेख करना है.
- वे करदाता जो आयात-निर्यात का व्यापार करते हैं, उन्हें अपने जी.एस.टी. बिल में पूरे ८ अंकों वाले एच.एस.एन कोड का उल्लेख करना अनिवार्य है.
अगर आप एच.एस.एन और एस.ऐ.सी कोड्स के बारे में जी.एस.टी. के और नियमों को जानना चाहते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए जी.एस.टी. के कोर्स को पढ़ें.
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